संसदीय समिति ने बच्चों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया ये आह्वान

(प्रदीप कुमार )- संसदीय समिति ने बच्चों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए लाइसेंस रद्द करने, संपत्ति की कुर्की आदि के रूप में सख्त सजा का आह्वान किया श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति के अध्यक्ष, भर्तृहरि महताब ने ‘बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति – एक आकलन’ पर समिति की 52वीं रिपोर्ट पेश करने के बाद संसद परिसर में प्रेस वार्ता की।प्रेस वार्ता के दौरान भर्तृहरि महताब ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और 10 अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों, 11 राज्य सरकारों और नागरिक समाज, विशेषज्ञ निकायों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई है।  कुल मिलाकर, समिति ने व्यापक परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 16 बैठकें आयोजित कीं है।

व्यापक सिफारिशों पर बोलते हुए भर्तृहरि महताब ने बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि जुर्माने की राशि में तीन/चार गुना वृद्धि के अलावा, लाइसेंस रद्द करने, संपत्ति की कुर्की आदि के रूप में कुछ सख्त सजा की भी आवश्यकता है ताकि बच्चों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की जा सके।  इसके लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है,

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जिसे मंत्रालय को बाल श्रम पर शून्य सहनशीलता के लिए आगे बढ़ाना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि समिति ने रिपोर्ट में विभाग को स्कूली पाठ्यक्रम में बाल श्रम उन्मूलन पर एक अध्याय शामिल करने को प्राथमिकता देने और बच्चों के खिलाफ किसी भी अपराध को समझने, पहचानने और रिपोर्ट करने और अन्य बाल संरक्षण के बारे में बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया है।

 समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तस्करी से संबंधित गतिविधियों के अधिक प्रसार वाले राज्यों में स्थापित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को उनके बुनियादी ढांचे और अन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया जाना चाहिए। भर्तृहरि महताब ने बताया कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहां से सीमा पार तस्करी होती है।भर्तृहरि महताब ने यह भी बताया कि रिपोर्ट को बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए कार्रवाई के तीन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है,इमे (i) विधायी कार्य योजना, (ii) बाल श्रम को लाभ पहुंचाने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना (iii) परियोजना-  बाल श्रम की अधिक सघनता वाले क्षेत्र में आधारित कार्य योजना शामिल है।

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