Manish Sisodia: एएपी नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज शराब घोटाला नीति मामलों में जमानत दी है।जेल से बाहर निकलते ही पार्टी नेताओं आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दे दी।पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।
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मनीष सिसोदिया को मिली राहत – दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं जिस पर AAP की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।बता दें, कि आबकारी नीति और मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे। सिसोदिया की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दी है।
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शर्तों के साथ मिली जमानत- सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर ये जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और सोमवार व गुरुवार को थाने में हाजरी लगाने के लिए भी कहा गया है।