(अमन पांडेय) – दक्षिण दिल्ली के में बुलडोजर कार्यवाई का हिंसक विरोध करते हुए इलाके में दंगा फसाद और पथराव करने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमों के खिलाफ आरोप तय किये हैं। कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमों के खिलाफ आरोप तय किये हैं। कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पुलिस के पास मौजूद सामग्री मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। Amanatullah Khan
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों पर संपूर्णता और समग्रता से विचार करने के बाद कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है. कोर्ट ने मामले में IPC की धारा 147 (दंगा), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) 353 (हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप तय किये हैं।
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कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वाह में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामलों में 8 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य और ठोस सामग्री के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस सामग्री नहीं है दरअसल, मई 2022 में दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध के मामले में दंगे भड़काने और पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटनाएं हुई थीं। इनके पीछे इन आरोपियों की भूमिका थी।