mukhtar ansari cases: यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बाद अब एक अन्य माफिया मुख्तार अंसारी औऱ उसके भाई बसपा सांसद अफजल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रदेश के गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को फैसला आएअगा। कोर्ट के आने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है।
गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजल अंसारी पर कोर्ट में बहस पूरी की जा चुकी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्तार के मामले में दस और अफजल के मामले में सात लोगों ने गवाही दी है। अब इस शनिवार को फैसला सुनाया जाना है।
उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में उसका बेटा असद और उसका साथी गुलाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ऐसे में अतीक अहमद जहां सुर्खियों में बना हुआ है,वहीं माफिया मुख्तार और अफजल के फैसले को लेकर भी सभी की नजरें लगी हुईं हैं। अफजल अंसारी के लोकसभा सांसद होने के कारण सजा होने पर लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है।
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इस मामले में गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी जमानत पर हैं। अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजल के खिलाफ आरोप तय किया था। 12 जनवरी को प्रथम गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था।
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