आजम खान,उनके बेटे और पत्नी दोषी करार, बर्थ सर्टिफिकेट मामले में बड़ा झटका

(अजय पाल)Abdullah Azam Birth Certificates Case:समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई.प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे.यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है।भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था।

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तीनों को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया – बता दे कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे.इस चुनाव में उन्होनें जीत प्राप्त की थी.लेकिन उनके खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ था.तीनों पर धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था.कोर्ट ने अब इसी मामले में 18 अक्टूबर को ही तीनों को दोषी करार दिया है.

अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है. उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था ।

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