ज़मानत ट्रांसफर : सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

(अवैस उस्मानी): मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी कर 18 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उसी जज ने CBI को सत्येंद्र जैन की 14 दिन की कस्टडी दी, हमारी ज़मनात खरिज की गई। पहले कभी ED ने जज के ऊपर आपत्ति नहीं जताई। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सतेंद्र जैन के वकीलों के तर्क पूरी तरह सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जज ने मामले की सुवनाई के दौरान एक भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं दिया। जज कभी सवाल करते है, कभी सवाल नहीं करते हैं अगर जज सवाल कर रहे है तो वह बाइज़्ड हो गए। जैन के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की दलील का विरोध करते हुए कहा यह राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि सवाल उस न्यायाधीश की ईमानदारी नहीं है, जिसके पास से मामला स्थानांतरित किया गया था, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय के मन में उठने वाली आशंका का है।

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