(अवैस उस्मानी) मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन का कसूर बस इतना है कि वह मंत्री बन गए इसके इलावह उनका कोई कसूर नहीं है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की ज़मनात याचिका पर अब 5 नंवबर को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ज़मानत पर ED के वकील अपना पक्ष रखेंगे। Big breaking,
वकील एन हरिहरन ने जैन की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, क्योंकि उस समय मामले की जांच चल रही थी और शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी हालांकि अब जमानत खारिज करने का मतलब नहीं है, जैन के विदेश भागने का भी कोई खतरा नहीं है, गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं जैन उससे भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जैन लंबे समय से जेल में हैं और अब जैन को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है।
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दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन ने आगे कहा कि जैन किसी भी कंपनी में न तो निर्देशक था और न कोई शेयरधारक। वरिष्ठ वकील ने कहा ED के सबूत का अभाव है, सत्येंद्र जैन या पूनम जैन ने इन शेयरों को बेच दिया था, शेयरों से उनका कोई लेन-देन नहीं हुआ। पिछली सुनवाई के दौरान अंकुश जैन और वैभव जैन की तरफ से वकील सुशील गुप्ता पर पक्ष रखा, वकील सुशील गुप्ता ने कहा ED ने अंकुश जैन को 3-4 बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन सत्येंद्र जैन से आमने सामने पूछताछ नहीं की गई। अंकुश और वैभव के वकील सुशील गुप्ता ने कहा कि सत्येंद्र जैन का मंगलमयतन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है जो फैसला कंपनी में लिया जा रहा था वह हम ले रहे थे सत्येंद्र जैन का उसमें कोई दखल नहीं था। वकील सुशील गुप्ता ने कहा कि ED के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि सत्येंद्र जैन का पैसों से क्या लिंक हैं, अगर लिंक साबित नहीं होता है तो केस ही नहीं बनता है पूरा केस ही गलत है।
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