शराब नीति मामले में BRS नेता के. कविता को नहीं मिली कोर्ट से राहत !

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में बीआरएस (BRS) नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। के. कविता को ED ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान के. कविता ने कहा कि ये एक राजनीतिक मुकदमा है।

BRS नेता के. कविता को नहीं मिली कोर्ट से राहत

शराब नीति मामले में BRS नेता के. कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मंगलवार को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले ED ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व CM के चंदशेखर राव की बेटी के. कविता को गिरफ्तार किया था, वहीं आज कोर्ट में पेशी के दौरान के कविता ने शराब नीति मामले को राजनीतिक मामला बताया है।

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शराब नीति मामले में जेल बंद के. कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित के. कविता के आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ED की टीम उनको हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और फिर उन्हें 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक  हिरासत में भेजा था और तब से कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

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