CAA Rules: सीएए लागू होने पर सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने दी ये प्रतिक्रिया

CAA Rules

CAA Rules:देशभर में सीएए(CAA) लागू हो गया है, लेकिन असम में ये कानून पूरी तरह से महत्वहीन है, ये बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कही। उन्होंने दावा किया कि पोर्टल पर सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की संख्या असम से बहुत ही कम होगी।गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था।सरमा ने गुवाहाटी में कहा कि “सीएए असम में पूरी तरह से महत्वहीन है; राज्य में पोर्टल पर सबसे कम आवेदन होंगे।

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जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत…

केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए लागू किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी।सीएम ने ये भी कहा कि बीजेपी असम की 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें जीतेगी।सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए लौटेंगे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने CAA पर दिया यह बयान …

“सीएए में एक कट-ऑफ लाइन है, अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया है, तो उसने एनआरसी में आवेदन क्यों नहीं किया। असम में सीएए पूरी तरह महत्वहीन है; राज्य में पोर्टल पर सबसे कम आवेदन होंगे। अधिनियम बहुत स्पष्ट है कि नागरिकता के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 है और असम में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के तहत, जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और उनका नाम उस सूची में नहीं था। केवल सीएए के लिए लागू होगा।

क्या है ‘CAA?

(CAA ) के तहत नए कानून से बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक  भारतीय नागरिक बन सकेंगे।CAA को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

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