CAA Rules: सीएए को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की

CAA Rules:लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने देशभर में CAA को लागू कर दिया  है। 11 मार्च से देश में ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (सीएए) लागू किया गया। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद से ही देश के कई राज्यों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया।

असम के मुख्यमंत्री ने CAA को लेकर कही ये बात

असम के मुख्यमंत्री ने हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि CAA को  सपोर्ट करने वाला लोग भी सामने हैं और विरोध करने वाला लोग भी सामने है। जैसे दोनों पक्षों का कहना है कि असम का पहले भी कानून था आईएमडीटी कानून। जब कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला लिया। संसद में सीएए (CAA ) पारित हो चुका है। सीएए का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग इसका विरोध करता है वो अदालत जा सकते है। असम के हालत बहुत खराब है और असम एक शांति वाला राज्य बने यहीं हमारा लक्ष्य है।  इसी दिशा में मैं सबको आगे बढ़ने के लिए अपील भी करूंगा।

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क्या है ‘CAA?

(CAA ) के तहत नए कानून से बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक  भारतीय नागरिक बन सकेंगे।CAA को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

गृह मंत्रालय ने तैयार किया पोर्टल

CAA के लागू होने का साथ ही गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। और पूरी प्रक्रिया ONLINE होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष भारत में बिना यात्रा दस्तावेज के भारत आए थे।आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है। कानून के अनुसार सीएए (CAA) के तहत तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा।

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