संदेशखाली कांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट का ये आदेश इंसाफ की दिशा में पहला कदम – स्मृति ईरानी

Sandesh Khali Case

Sandesh Khali Case: बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और जमीन कब्जा करने के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का बुधवार को स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम है।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि जांच अदालत की निगरानी में होगी। उन्होंने सीबीआई को लैंड रिकॉर्ड और लैंड यूज़ में बदलाव पर गहराई से जांच के बाद रिपोर्ट भी मांगी। आरोप हैं कि खेतों को तालाब बनाकर ज़मीनें हड़प ली गईं। महिलाओँ के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। इलाके में राशन घोटाले जांच करने गई ईडी की टीम पर हमले के बाद फरवरी में शेख को गिरफ्तार किया गया।

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ईरानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘मैं अदालत के आदेश का स्वागत करती हूं। संदेशखाली की महिलाओं और खासकर गरीब महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में यह पहला कदम है।’इस मामले में याचिकाकर्ता वकील प्रियंका टिबरेवाल की ओर से करीब छह सौ शिकायतें एफिडेविट के तौर पर हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने, गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के कई मामले हैं।

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स्मृति ईरानी, बीजेपी सांसद
मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूं। संदेशखाली की महिलाओं और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल ईकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है।कोर्ट का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं, कि उन्होंने संविधान से संरक्षण हेतु ये निर्णय लिया। शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंद्योपाद्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा।”

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