CEC: केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दिखाता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच को दरकिनार करने और स्पष्ट आदेश आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाहती थी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए CEC की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी।
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वेणुगोपाल ने X पर किए पोस्ट में कहा, “ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोहराया है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित कानून ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से हटा दिया है और सरकार को अधिकारी का चयन करने से पहले मामले में बुधवार (19 फरवरी) तक शीर्ष अदालत की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। वेणुगोपाल ने कहा, “आज जल्दबाजी में बैठक आयोजित करने और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का उनका फैसला दिखाता है कि वे सुप्रीम कोर्ट की जांच को दरकिनार करने और स्पष्ट आदेश आने से पहले नियुक्ति करना चाहते थे।
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उन्होंने कहा, “इस तरह का घृणित व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है, जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियमों को बदल रहा है। चाहे वह फर्जी मतदाता सूची हो, बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम हो, या ईवीएम हैकिंग के बारे में चिंताएं हों। ऐसी घटनाओं के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में हैं।”
उन्होंने कहा कि जैसा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सही कहा था, जब तक शीर्ष अदालत संविधान के मुताबिक इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक इस फैसले को अलग रखा जाना चाहिए था।
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