हरियाणा के जिला रोहतक में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की संख्या ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है । सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए जिला उपायुक्त आर एस वर्मा ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए गए हैं । उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ वाले बाजारों का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 9:00 बजे तक निर्धारित करते हुए 1 दिन बाए साइड और दूसरे दिन दाएं साइड खोलने के निर्देश दिए हैं । सभी सांस्कृतिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी लोगों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
बाजारों में नहीं होने दी जाएगी भीड़ इकट्ठी
अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि त्योहारों के सीजन में रक्षाबंधन और तीज पर बाजारों में भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए बाजारों से भीड़ कम करने के लिए बाजारों का समय निर्धारित किया गया है। जिसमें किला रोड, सॉरी मार्केट , रेलवे रोड, चमेली मार्केट और कैंप बाजार को 1 दिन दाएं और दूसरे दिन बाई और से खोलने के निर्देश दिए गए हैं घर में आइसोलेट किए गए।
कोरोना मरीजों की वीडियोग्राफी से निगरानी की जाएगी साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कोरोना रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से अमल में लाया जाएगा ।जो व्यक्ति बिना मास के दिखाई देगा उनका चालान काटा जाएगा । किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा आदमियों इकट्ठा होने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
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