Delhi CM Attack Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए कथित हमले से जुड़े मामले की औपचारिक सुनवाई 10 नवंबर से शुरू होगी। Delhi CM Attack Case
न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक तापड़िया ने शनिवार को मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और आगे की कार्यवाही के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।
Read Also: Chhattisgarh: वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ और भारत का हर कोना नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा- PM मोदी
अदालत ने 18 अक्टूबर को सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा के खिलाफ दायर 400 पन्नों के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या के प्रयास, हमला, एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। Delhi CM Attack Case
इस बीच, खिमजीभाई की दृष्टि संबंधी समस्या के कारण बार-बार असहनीय सिर दर्द होने और उसके मद्देनजर चिकित्सकीय हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका के जवाब में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया है। Delhi CM Attack Case
Read Also: Chhattisgarh Rajat Rajyotsav: PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में रजत राज्योत्सव उद्घाटन किया
अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, खिमजीभाई मुख्यमंत्री से इसलिए नाराज था, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश का समर्थन किया था, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। Delhi CM Attack Case
जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान खिमजीभाई के गुप्ता पर कथित तौर पर हमला करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था कि यह (हमला) “उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश” का हिस्सा था। Delhi CM Attack Case
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter
