दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। पुलिस ने कहा कि उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती ।
Delhi: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। मामला 2020 के उत्तर–पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अपनी दलील में दोनों को साजिश का मुख्य आरोपी बताया और कहा कि उनकी जमानत याचिकाएं कानून के हिसाब से स्वीकार करने लायक नहीं हैं।
UAPA की धारा 43D(5) का हवाला
दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 43D(5) का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून में जमानत के लिए सख्त शर्तें हैं। पुलिस ने जनवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली थी, जबकि इसी मामले के पांच अन्य आरोपियों को राहत मिली थी। पुलिस का कहना है कि दोनों की भूमिका दूसरे आरोपियों से अलग बताई गई है।
4 जुलाई 2026 को भी हुई थी जमानत याचिका खारिज
इससे पहले 4 जुलाई 2026 को ट्रायल कोर्ट ने भी दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अब दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और पुलिस ने इन याचिकाओं का विरोध किया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि दोनों को जमानत नहीं मिलेगी; फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

