(अवैस उस्मानी): दिल्ली आबकारी नीति में आरोपी अरुण पिल्लई की ईडी हिरासत बढ़ी, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरुण पिल्लई की 3 दिन ED हिरासत बढ़ाई, ED ने अरुण पिल्लई की तीन दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग किया था, अरुण पिल्लई के वकील ने ED हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया था, आबकारी नीति में आरोपी अरुण पिल्लई की 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अरुण पिल्लई की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान ED ने अरुण पिल्लई की हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग किया। ईडी ने कहा कि 7 दिन की हिरासत के दौरान अरुण पिल्लई से रोज़ पूछताछ की गई। ED ने कहा हिरासत के दौरान कई बयान दर्ज किया गया, होटल रिकॉर्डिंग से कंफ्रंट कराया गया। जहां पर GOM की बैठक हुई थी। ED ने कहा अरुण पिल्लई रुका था उस होटल में GoM की रिपोर्ट बनाई गई थी, ED ने कहा कि कुछ लोगो को समन किया है, और कुछ से कंफ्रंट करवाना है
मामले की सुनवाई के दौरान ED ने कहा अरुण पिल्लई को बुचिबाबू से कंफ्रंट करवाना है, बुचिबाबू 9 मार्च को समन किया था, उसने समय मांगा था उसको आज के लिए दुबारा समन किया। अरुण पिल्लई के वकील ने ED हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा कि 29 बार पहले समन किया, उसके बाद गिरफ्तार कर 7 दिन तक पूछताछ किया। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा अब हिरासत बढ़ाने की मांग की गई है कोई नया ग्राउंड नही बताया गया है। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा यह देखने की ज़रूरत है कि क्या बुचिबाबू और ई मेल से कंफ्रंट करने की ज़रूरत है। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा कि वह कह रहे है कि पिल्लई किसी होटल में था, ईमेल से कंफ्रंट करवाने की बात कर रहे है, अगर में इनकार कर दूं तो अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह जायेगी।
ED ने कहा पिल्लई का नवंबर 2022 में बयान दर्ज किया गया, उससे पहले कभी बयान वापस लेने की बात नहीं किया, जो बयान दर्ज किया गया उसमें नियमों का पालन किया गया। ED ने कहा कि इस केस में चैट बेहद अहम है। चैट्स और बुचिबाबू से कंफ्रंट करवाना है। ED ने कहा कि मार्च से पहले अरुण पिल्लई की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं कि गई।ED ने कहा पिल्लई से 18 नवंबर 2022 को पहली बार पूछताछ की गई। ED ने कहा कि पिल्लई का दूसरी बार बयान 1 अक्टूबर को दर्ज किया गया, अगर पहली बार में कोई टॉर्चर था तो पहले कोई शिकायत क्यों नहीं कि गई। ED ने कहा कि किकबैक से अरुण पिल्लई ही डील कर रहा था।
अरुण पिल्लई के वकील ने कहा कि पिल्लई से जांच के दौरान वकीलों की उपस्तिथि की इजाज़त दी जाए। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा कि 35 बार जांच का सामना कर चुका है, यह चाहते है कि मैं वह बोलूं जो यह सुनना चाहते है। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा की पिल्लई से जांच के दौरान कविल शामिल हुए थे लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या पूछताछ की जा रही है। अरुण पिल्लई के वकील ने कहा कि आबकारी नीति में चंदन रेडी को समन किया गयं उसको पूछताछ के दौरान थप्पड़ मारा गया। जिससे उसके सुनने की क्षमता खत्म हो गई।
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अरुण पिल्लई से जांच के दौरान वकीलों की मौजूदगी की इजाज़त की का ED ने विरोध किया। ईडी ने कहा कि इस स्टेज पर जांच के दौरान वकीलों की मौजूदगी की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बता दें मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल CBI जज MK नागपाल के छुट्टी पर होने की वजह से अरुण पिल्लई को स्पेशल CBI जज विकास ढल की कोर्ट में पेश किया गया।
अरुण पिल्लई के बयान वापस लेने की मांग पर ED ने जवाब दाखिल किया। ED ने कहा कि अरुण पिल्लई ने बहुत देरी से बयान वापस लेने की मांग किया है। ED ने कहा कि पहले के फैसले बिल्कुल स्पष्ठ है कि जांच के दौरान वहां मौजूद रहने की इजाज़त दिया था लेकिन बस पूछताछ देखने की इजाज़त थी। ED ने कहा परमवीर केस में जो आदेश था उसका पालन किया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है।
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