हरियाणा: हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने करनाल समेत बाकी 11 ज़िलों को रेड जोन में घोषित कर दिया है। ऐसे में अब इन जिलों में भी सख्ती देखने को मिलेगी। बाज़ार शाम 6 बजे बन्द हो जाएंगे और ये बाजार सुबह 5 बजे तक बन्द रहेंगे। मेले, सिनेमा हॉल, कोई प्रदर्शनी शहर में नहीं लगेगी। अब कोरोना को कमजोर करने के लिए सरकार पूरी सख्ताई बरत रही है। व्यापारियों का कहना है कि इसका असर मार्किट में देखने को तो मिलेगा, लोग भी कम आएंगे और बाजार में भीड़ भी कम हो जाएगी। कोरोना के मामलों की बात करें तो, करनाल ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 180 के पार है और रोजाना केस बढ़ रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब कुरुक्षेत्र जिला भी रेड जोन में आ गया है और यहां भी नए नियम लागू हो गए है जिसके चलते जरुरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। पुलिस का कहना है कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत से प्राइवेट इंस्टिट्यूट खुले हुए हैं वहां जाकर भी चेकिंग की जा रही है साथ ही साथ चालान काटे जा रहे हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि नियमों का पालन करें अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला भी दर्ज होगा।
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11 ज़िलों को रेड जोन में घोषित- पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रखने का आदेश दिया दिया गया है। हालांकि, केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग संबंधी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति भी होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आदेश में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, साथ ही भाग लेने कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना होगा।