Delhi: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक परिसर में नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके खिलाफ अस्पष्ट नकदी, साक्ष्यों को बिगाड़ने और टालमटोल भरे स्पष्टीकरण के आरोप सही हैं।बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा अपने आधिकारिक आवास के भंडारगृह में मिली नकदी की उपस्थिति, स्रोत या स्वामित्व के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।Delhi
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समिति ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित या संरक्षित नहीं किया गया था और वैध रूप से सील करने और निरीक्षण से पहले भंडारगृह की साक्ष्य स्थिति को बिगाड़ा गया था।समिति ने यह भी पाया कि न्यायमूर्ति वर्मा का स्पष्टीकरण परिस्थितियों के अनुरूप स्पष्टवादिता, पारदर्शिता और संस्थागत उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता है।Delhi:
समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा, “स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों और सहायक सामग्री के साक्ष्यों के आधार पर जांच करने पर भी यह टालमटोल भरा और असंतोषजनक बना रहा। इसलिए समिति अपने अंतिम निष्कर्ष दर्ज करती है कि आरोप संख्या 1, 2 और 3 सिद्ध हो गए हैं,Delhi
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जांच पैनल ने संसद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों पर समेकित निष्कर्ष देते हुए ये सब कहा।यह रिपोर्ट दो खंडों में है, जिसमें जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल हैं।तीन सदस्यीय जांच पैनल ने मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपने निष्कर्ष सौंपे थे।Delhi:
लगभग 200 सांसदों द्वारा संसद में उन्हें पद से हटाने के दबाव के बाद, न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को अभी तक विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।14 मार्च, 2025 की रात को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लग गई। आग बुझाने के लिए बुलाए गए दमकलकर्मियों ने कथित तौर पर एक भंडारगृह में भारी मात्रा में जले हुए भारतीय नोट मिले थे।Delhi
