(अवैस उस्मानी): भाजपा नेता पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से 6 हफ्ते में दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी को जनवरी 2016 में यह सरकारी बंगला अलॉट हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने अपनी सुरक्षा को खतरे का हवाला देकर फिर से बंगला आवंटित करने की मांग की थी। Subramanian Swamy,
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पेश किया कि स्वामी Z श्रेणी बरकरार रहेगी। लेकिन उनको सरकारी आवास दुबारा आवंटित नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा समितियों की नीति और दिशा-निर्देश सरकार को उनको रिहायशी आवास प्रदान करने के लिए भी बाध्य नहीं करते हैं, स्वामी जहाँ रहेंगे उस आवासीय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने स्वामी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सांसदों मंत्रियों के लिए बंगले की ज़रूरत है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुवनाई के बाद स्वामी को अपना दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर टाइप 7 बंगला रियल अलॉट करने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में अपनी जेड सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बंगले को री अलॉट करने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 15 जनवरी 2016 से वह इसी बंगले में रह रहे है।