(दिल्ली)अवैस उस्मानिन: भ्र्ष्टाचार मामले में आरोपी दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने और मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव की याचिका दाख़िल किया था।
मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सत्येंद्र जैन की विधानसभा की सदस्यता और मंत्री पद रद्द करने की मांग की गई थी, दिल्ली HC में याचिका दाखिल कर कहा गया था सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत में अपनी याददाश्त कमजोर होने की बात कही थी, और यही जानकारी ED की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट को दी थी, लिहाज़ा सत्येंद्र जैन को उनके पद से हटाया जाए।
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याचिकाकर्ता आशीष कुमार ने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार ने संविधान के आर्टिकल 191(1)A का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो उसको विधानसभा का सदस्य नहीं बनाना चहिये। याचिकाकर्ता आशीष कुमार ने अपनी याचिका में यह भी मांग किया कि सत्येन्द्र जैन द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान जो भी फैसले लिए गए है उसको रद्द किया जाए। याचिका में यह भी मांग किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के गठन किया जाए जो सत्येंद्र जैन की मानसिक स्तिथि की जांच करे।
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