नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): दिल्ली हाई कोर्ट में अब 30 नवंबर तक तीन खुली अदालतों के जरिये सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुए आदेश मैं कहा गया है कि साल 2018, 2019 और 2020 में जितने भी केस फ़ाइल हुए हैं, उन पर सुनवाई 17 नवम्बर के रोस्टर के अनुसार होगी। हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो मामले लिस्टेड हुए थे उन सभी मामलों को दिसंबर में लिस्टेड किया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट का दिसंबर का रोस्टर !
- 9 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 15 दिसम्बर को,
- 12 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 16 दिसम्बर को,
- 13 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 17 दिसम्बर को,
- 14 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 18 दिसम्बर को,
- 15 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 21 दिसम्बर को,
- 16 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 22 दिसम्बर को,
- 17 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 5 दिसम्बर को,
- 19 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 23 दिसम्बर को
- 20 अक्टूबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 24 दिसम्बर को लिस्ट करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार 12 अक्टूबर से सयुंक्त रजिस्ट्रार के दो कोर्ट नियमित सुनवाई करेँगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा विशेष आदेश जारी मामलों में ये दोनों कोर्ट गवाहों के बयान दर्ज करेंगी। गवाहों के बयान फिजीकली या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज हो सकेंगे। 9 अक्टूबर से हाई कोर्ट से एक डिवीजन बेंच और दो सिंगल बेंच नियमित सुनवाई होगी। बाकी अन्य मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।