Delhi News: दिल्ली की जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टरों और हाई रिस्क कैदियों पर अब और कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने विचाराधीन गैंगस्टरों और संगठित अपराधियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में भेजने का रास्ता साफ करने का फैसला किया है। इसके लिए ‘ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब एमेडमेंट) एक्ट, 2025’ को दिल्ली में लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे जेलों के अंदर गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। Delhi News
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दिल्ली सरकार की योजना के तहत गंभीर और हाई रिस्क वाले विचाराधीन कैदियों को जरूरत पड़ने पर दिल्ली से दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित राज्यों की आपसी सहमति या गृह मंत्रालय की मंजूरी का प्रावधान होगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में भेजने की व्यवस्था सीमित है, जिसके चलते कुख्यात गैंगस्टरों को दिल्ली की जेलों से बाहर ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। Delhi News
दिल्ली सरकार के मुताबिक मई 2026 में राजधानी में 26 गिरोहों के 188 सदस्यों की पहचान की गई थी, जिनमें से 107 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया। सरकार का दावा है कि कुछ कुख्यात अपराधी जेल में रहते हुए भी अपने नेटवर्क के जरिए रंगदारी, धमकी, गैंग प्रतिद्वंद्विता और आपराधिक साजिश जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजने से उनके स्थानीय नेटवर्क और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। Delhi News
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सरकार का मानना है कि हाई रिस्क कैदियों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण से जेलों के भीतर गैंगवार की घटनाओं को रोकने, गवाहों पर प्रभाव डालने की कोशिशों को कम करने और ट्रायल प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित अदालत की भूमिका भी बनी रहेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम जेल सुरक्षा के साथ-साथ संगठित अपराध के खिलाफ राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में अहम साबित होगा। Delhi News
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