Bollywood News : सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने FIR दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को दिशा सालियान की मौत के मामले में बड़ा आदेश सुनाते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजितसिंहा आर. भोंसले की पीठ ने CBI को दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और उसके आधार पर FIR रजिस्टर करने का निर्देश दिया। साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जरूरी सामग्री CBI को सौंपने को कहा गया है।Bollywood News
Read Also-Swine Flu: क्या कोरोना की तरह फैल सकता है H1N1? जानिए डॉक्टर की राय और किन लोगों को ज्यादा खतरा
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने Accidental Death Report यानी ADR दर्ज की थी। बाद में उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए FIR दर्ज करने और स्वतंत्र CBI जांच की मांग की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और लंबे समय तक FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।Bollywood News
हालांकि इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि दिशा की मौत को हत्या साबित कर दिया गया है या किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित किया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री मिलने पर ही किसी व्यक्ति को आरोपी माना जा सकता है। CBI को सभी पहलुओं की जांच करने और अपराध बनता है तो संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगर जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आता है, तो CBI को उचित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।Bollywood News
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

