Electricity Bill: दिल्लीवासियों को लगा ज्यादा बिजली बिल का झटका, जानिए कितनी की गई बढ़ोत्तरी

रसोई गैस के बाद अब दिल्लीवासियों को महंगे Electricity Bill का झटका लगा है। दिल्ली में अब यह महंगी हो गई है। totaltv| Delhi News| Electricity|

Electricity Bill: देशभर में लगातार महंगाई में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस तक के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आम जनता का हाल बेहाल है, वहीं इस बीच अब राजधानी दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, रसोई गैस के बाद अब दिल्लीवासियों को महंगी बिजली (Electricity Bill) का झटका लगा है। दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है, लेकिन अब यह महंगी हो गई है।

Electricity Bill में हुई 2 से 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी

आपको बता दें कि, दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने ग्राहकों पर लगाए जाने वाले पावर पर्चेस एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) में 2 से 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है। यह नियम जून के मध्य में लागू किया जाएगा। इस बदलाव के बाद अब जुलाई महीने में दिल्लीवासियों की जेब पर बिजली बिल (Electricity Bill) की मार भी पड़ने वाली है। बिजली विभाग के अधिकारी के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) ने कोयले और गैस की कीमतों में की गई बढ़ोत्तरी के चलते PPA कास्ट में भी इजाफा किया गया है।

 

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जुलाई के Electricity Bill में दिखेगा असर

गौरतलब है कि, दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि बढोत्तरी के बाद DERC ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, DERC ने दिल्ली में 11 जून से 2 से 6 फीसदी PPAC बढ़ाने की मंजूरी दी है। बता दें कि, अधिभार वृद्धि इस साल 10 जून को लागू हुई है जिसका असर उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल में दिखेगा।

DERC जारी निर्देश में कही ये बातें

मालूम हो कि, DERC ने 10 जून को जारी एक आदेश में कहा है कि, अतिरिक्त PPAC इस साल अगस्त तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में DERC को कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। डीईआरसी के आदेश में कहा गया है कि, ‘मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग DERC (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 और DERC (बिजनेस प्लान) विनियम, 2019 के विनियमन 37 के विनियमन 172 के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारिख से स्वीकृत (PPAC) के अलावा BYPL और TPDDL को क्रमश: 6,4, और 2 फीसदी PPAC लेने की अतिरिक्त अनुमति देता हूं।’

 

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