भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली FIR दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वाले पर दर्ज ,क्या था अपराध ?

New Criminal Law:

New Criminal Law: देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद सोमवार को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की गई।भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव करते हुए सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए।भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) कुछ वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक अपराधों को ध्यान में रखते हैं।सोमवार से सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी।

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नए क्रिमिनल कानून  के तहत दर्ज हुई एफआईआर – देश में तीन नए क्रिमिनल कानून आज 1 जुलाई से लागू हो चुके है। तीन नए क्रिमिनल कानून के तहत देश में पहली एफआईआर भी दर्ज हो  गई है. दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई। है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया ।

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जानें आरोपी के बारें में – दिल्ली पुलिस ने हाल में एक एफआईआर दर्ज की।एफआईआर के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने वाला आरोपी बिहार का रहने वाला बताया गया। आरोपी  का नाम पंकज कुमार बताया गया है। और वह स्टेशन के पास रेहड़ी-पटरी लगाकर बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था ।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की शिकायत- दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीच रास्ते में रेहड़ी पटरी लगाने से आम लोगों को खासा परेशानी हो रही थी। राहगीरों ने पुलिस में (  रेहड़ी  पटरी)  के खिलाफ इसकी मौखिक शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को अनेक बार  रेहड़ी हटाने के लिए कहा। लेकिन आरोपी ने अनसुना कर दिया।फिलहाल एसआई ने उसका वीडियो बना लिया है इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है ।

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