Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष को झटका

Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने सोमवार (26 फरवरी ) को मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी । जस्टिस रंजन अग्रवाल की सिंगल बेचे ने ये फैसला सुनाया।

सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत

ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाश पांडे ने कहा आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।पूजा जारी रहेगी सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है।मुस्लिम पक्ष रिव्यू कर सकते है। या सुप्रीम कोर्ट जा सकते है ।

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मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी पर जो आदेश जिला जज का था वैसा ही रहेगा। पहले आदेश के मुताबिक तहखाने में पूजा होती रहेगी।हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।मुस्लिम पक्ष ने पूजा अर्चना कानून -1991 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।धार्मिक स्थल के चरित्र को तय करने का जिम्मा अदालतों को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है.अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कही ये बात

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को दोनो याचिका को खारिज कर दिया है । इसका मतलब है कि पूजा जैसे चलती थी वैसी ही चलती रहेगी।अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाएगे। हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी.

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