मथुरा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग वाली अर्जी को स्वीकार कर मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें, 16 नवंबर को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद एप्लिकेशन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। ये एप्लीकेशन कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे में दायर किया गया था। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात दूसरे लोगों की तरफ से वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।
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वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, ”कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज हमारी अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें शाही ईदगाह में एडवोकेट कमीशन से सर्वे कराने की मांग की गई थी।”
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