Haryana Politics- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने बुधवार को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है.इस दौरान जगमोहन भट्टी ने कहा कि नायब सिंह सैनी की नियुक्ति गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 164 (4के) के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और विधानसभा की 90 सीट हैं, अब जब वे मुख्यमंत्री हैं तो वे 91वें सदस्य बन गए हैं।
नायब सिंह सैनी की नियुक्ति गलत है
जगमोहन भट्टी ने आगे कहा कि जो मनोहर लाल खट्टर सरकार थी वो बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अविश्वास नहीं था, उनका विश्वास था सदन में और उनको इस्तीफा कराके जो नायब सिंह सैनी हैं कुरुक्षेत्र के सांसद हैं उनको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नायब सिंह सैनी की नियुक्ति गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 164 (4के) के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और विधानसभा की 90 सीट हैं, अब जब वे मुख्यमंत्री हैं तो वे 91वें सदस्य बन गए हैं।तीसरी बात ये है कि इन्होंने अभी तक सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 के तहत भ्रष्टाचार का मामला है। इसके अलावा आप ये देखिए कि कैसे इसमें संविधान की अवहेलना हो रही है।
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जगमोहन भट्टी ने कहा ‘कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति अवैध है’- इसमें तो जो बीजेपी हाई कमान का आदेश है उसका पालन किया है तो उस हिसाब से ये शपथ भी गलत है। मैंने कई चीजें उठाई हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से बनाए जाएंगे तो फिर संविधान की क्या जरूरत रह गई। ये संविधान को कमजोर करने की चेष्ठा है। इसका हरियाणा सरकार आकर और भारत सरकार आकर जिनको मैंने पार्टी बनाया है नए मुख्यमंत्री और उनके पांच सदस्य कैबिनेट टीम के, वो आकर जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति इस हिसाब से असंवैधानिक है तो इनके वो पांच सदस्य भी टीम के, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति अवैध है। इस हिसाब से इनके निलंबन की भी मैंने मांग की है।
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