(अजय पाल)Truck Drivers Protest : हिट एंड रन मामले को लेकर गृहमंत्रालय की चली लंबी बैठक के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सुलह की खबर मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करेगी. फिलहाल 10 साल की सजा व जुर्माना लागू नहीं होगा। बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिय़ा कि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स से विरोध खत्म करने का आग्रह किया है, ताकि देशभर में यातायात व्यवस्था सुचारु ढंग से चलती रहे। बता दें कि देश में हिट एंड रन कानून को लेकर जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। कई शहरों में तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत पड गई । जिसके कारण लोगों का खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
क्या है हिट एंड रन कानून ? मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन सडक दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के तहत ट्रक ड्राइवर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली न्याय संहिता में उन ड्राइवर्स के लिए 10 साल तक की सजा सात लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर सड़क दुर्घटना का कारण बनते है।पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भाग जाते है।