ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से फ्यूल सप्लाई बाधित होने से घबराए हुए वाहन मालिक जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन में खड़े हैं।नए कानून के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं के लिए कड़ी सजा के प्रावधानों के विरोध में ट्रक चालक दूसरे राज्यों के चालकों के साथ शामिल हो गए हैं।जम्मू शहर और अनंतनाग जिले के पर्यटक शहर पहलगाम में पंपों के बाहर कारों और दोपहिया वाहनों की लाइन देखी गई।
ड्राइवरों का कहना है कि दुर्घटनाओं के कुछ मामले पैदल चलने वालों की गलती का परिणाम हैं लेकिन कानून इसे ध्यान में नहीं रखता है। उनका ये भी कहना है कि उनकी कम कमाई के कारण वे सात लाख रुपये का जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं हैं, जैसा कि नए कानून में प्रावधान है।
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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ऐसे ड्राइवर जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
ड्राइवर ने कहा कि हमें सात हजार रूपये तनख्वाह मिलती है जब किसी की गाड़ी चलाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा उनको 10 साल की सजा और सात लाख रूपये का जुर्माना होगा। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी कानून पास किया है उसको जल्द से जल्द वापिस लिया जाए।अगर मैं सही ढंग से गाड़ी चला रहा हूं और कोई मुझे इसलिए मारता है क्योंकि वे रोंग आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? 90 परसेंट दुर्घटनाएं इसी तरह से होती हैं।