ड्राइवर ने बुराड़ी रेड लाइट पर किया चक्का जाम

दिल्ली के बुराड़ी में ड्राइवरो ने लगाया जाम। रोडरेज के नए कानून को रद्द करने की उठाई मांग।  रोडवेज को लेकर बने नए कानून का विरोध दिल्ली के कई हिस्सों में ड्राइवरो ने किया। बुराड़ी बाईपास पर बुराड़ी की तरफ आने वाली सड़क पर ड्राइवरो ने अपनी मिनी बसे RTV गाड़ियों को तिरछा करके लगा दिया और कई घंटे तक सड़क हो गई जाम।  जाम में फांसी सवारियां भी बेहद परेशान हुई।  सवारियो का कहना था कि विरोध का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए ना कि जाम।
राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मैन बायपास पर RTV चालकों ने RTV सड़क पर लगाकर रोड जाम कर दिया प्रदर्शन किया। RTV चालकों की मांग है कि सड़क हादसों को लेकर जो नए कानून बनाए गए हैं। उन कानून को वापस लिया जाए।  आपको बता दें हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क हादसे पर नया कानून पास कर दिया है  जिसमें हिट एंड रन के बाद भागने वाले वाहन चालक पर करीब 10 साल की सजा और कई लाख रुपए का प्रावधान है जिसके बाद अब वाहन चालक पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं और जगह-जगह सड़क जाम कर हिट एंड रन के नए कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि, इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देशभर में विरोध हो रहा है जिसको लेकर बुराड़ी में RTV चालको ने भी बुराड़ी बाईपास जाम के हिट एंड रन पर बने नए कानून का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दे हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है। और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ भारी जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे है। सवारियां भी कई घंटे तक परेशान रही
आपको बता दे हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसी ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है।

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