(अजय पाल)(UP News): उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर / किशोरियों पर 2 पहिए और चार पहिया वाहन का चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि कोई अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है तब उनको 3 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह आदेश 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है। ये आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।
जानें क्यों लिया ये फैसला – आपको बता दें कि हाईस्कूल व इंटर के छात्र /छात्राएं अधिकतम स्कूटी व अन्य वाहनों से स्कूल जाते है । लापरवाही से गाड़ी चलाते समय वे दुर्घटना का शिकार बन जाते है। इस दुर्घटना में वे सड़क पर चल रहे निर्दोष राहगीरों को भी चोट पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
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नियन तोड़ने पर हो सकती है जेल – इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने को देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा।अगर नाबालिग वाहन चलाते पाए गए तो इसका जिम्मेदार उनके माता पिता होंगे ।ऐसे में तीन साल तक की जेल व 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है । इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल तक के लिए के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
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