नकदी विवाद मामले में यशवंत वर्मा को मिली फौरी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Justice Yashwant Verma:

Justice Yashwant Verma: उच्चतम न्यायालय ने नकदी बरामदगी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को उल्लेख प्रक्रिया का पालन करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कृपया उल्लेख प्रक्रिया का पालन करें।

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वकील मैथ्यूज नेदुम्परा और तीन अन्य द्वारा दायर याचिका में तत्काल आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि आंतरिक समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है।याचिका में आरोप लगाया गया कि आंतरिक समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। याचिका में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि आंतरिक जांच से न्यायिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है लेकिन यह लागू कानूनों के तहत आपराधिक जांच का विकल्प नहीं है।इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने मार्च में आंतरिक जांच को चुनौती देते हुए और औपचारिक पुलिस जांच का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।शीर्ष अदालत ने हालांकि आंतरिक कार्रवाई की लंबित प्रकृति का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था।

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