चारा घोटाला- लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, लेकिन क्यों नहीं होगी रिहाई ?

पटना– चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। दरअसल जब तक चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।


आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि लालू प्रसाद यादव को 50 हजार का दो निजी मुचलका भरना है और दो लाख जुर्माना भी देना है। कोर्ट ने लालू यादव की बीमारी की रिपोर्ट मांगी है और इस बीच कितने लोग उनसे मिले है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट पर छह नवंबर को सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि जुलाई में लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि उन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और वे कई रोगों से ग्रसित हैं जिसके चलते उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

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वहीं 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका का विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा सुनाई गई है। सभी सजा अलग-अलग चल रही हैं। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती है, तब तक सभी सजा अलग-अलग चलेंगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है।

किस मामले में कितनी सजा

  • पहला मामला- चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप। लालू समेत 44 अभियुक्त।सजा- मामले में 5 साल की सजा हुई। लालू जमानत पर
  • दूसरा मामला- देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप। लालू समेत 38 पर केस। सजा- लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लालू जमानत पर
  • तीसरा मामला- चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप। लालू समेत 56 आरोपी।
  • सजा- लालू दोषी करार, 5 साल की सजा। लालू जमानत पर
  • चौथा मामला- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला। लालू प्रसाद यादव दोषी करार। सजा- 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना। -जमानत याचिका दाखिल नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से लालू यादव की जमानत को काफी अहम माना जा रहा था। मगर दुमका मामले में सुनवाई लंबित है, जिस वजह से उन्हें रिया नहीं किया जा सकता।  जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लालू चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे। फिलहाल वे  रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं।

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