Vijay Malya-SBI की अगुवाई वाले बैंकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED ने भी आपराधिक केस खत्म करने की दलील का विरोध किया
News Desk : विजय माल्या के इस दावे पर विवाद बढ़ गया है कि बैंकों ने उनकी संपत्तियों से कर्ज से ज्यादा रकम वसूल कर ली है। अब SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि 31 अगस्त 2026 तक माल्या से जुड़े मामले में ₹8,751.86 करोड़ की रकम अभी भी बकाया है। बैंकों के मुताबिक, कर्ज वसूली अधिकारी के जरिए करीब ₹10,270 करोड़ की अस्थायी वसूली हुई है। इसके अलावा DRT में मामला जाने से पहले ₹544.58 करोड़ भी वसूले गए थे। हालांकि, बैंकों का कहना है कि इन वसूलियों के बावजूद पूरा बकाया खत्म नहीं हुआ है।Vijay Malya
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बैंकों के मुताबिक, जनवरी 2026 में करीब ₹8,135.63 करोड़ बकाया था, लेकिन ब्याज और अन्य रकम जुड़ने के बाद 31 अगस्त तक यह बढ़कर ₹8,751.86 करोड़ हो गया। दूसरी तरफ विजय माल्या का दावा है कि उनकी संपत्तियों से बैंकों ने मूल कर्ज से ज्यादा रकम वसूल कर ली है और इसी आधार पर उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म करने की मांग की है। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। अब बैंकों ने कोर्ट में उनकी दलील का विरोध करते हुए कहा है कि मामले से जुड़ी कुछ कुर्क संपत्तियां और हिस्सेदारी अभी भी बेची जानी बाकी हैं।Vijay Malya
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इस मामले में ED ने भी माल्या की दलील का विरोध किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब ₹14,132 करोड़ की संपत्तियां SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह को वापस दिलाई जा चुकी हैं, लेकिन संपत्तियों की बहाली या कर्ज की वसूली से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही अपने आप खत्म नहीं होती। यानी बैंक का पैसा वापस मिलना और आपराधिक मामले में आरोपों पर फैसला होना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अब इस विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होनी है।Vijay Malya
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