Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ क्या कुछ बदल जाएगा ?-जानें

Lok Sabha Election 2024: देश में आज भारत निर्वाचन आयोग ( ECI ) लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों की घोषणा करने वाला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। देशभर में इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आइए बताते हैं।

आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करेगा। विज्ञान भवन में मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस करेंगे और चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।

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Lok Sabha Election 2024: MCC लागू होने से क्या बदलाव आएगा, इन 10 बिंदुओं से समझें-

* आदर्श आचार संहिता(MCC) लगने पर सरकार की कार्य क्षमता सीमित हो जाती है, जैसे सरकार आधिकारिक घोषणाएं नहीं कर सकती. इसके अलावा, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा या वादा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

* सिविल सेवकों (अधिकारियों) को छोड़कर किसी भी नेता या मंत्री को किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास या शुरुआत करने पर भी प्रतिबंध है।

* इस अवधि में कोई भी नेता या मंत्री सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था आदि से संबंधित वादे नहीं कर सकता।

* सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में तदर्थ नौकरियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

* लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, मंत्री और अन्य अधिकारी विवेकाधीन कोष से स्वयं को अनुदान या भुगतान स्वीकृत नहीं कर सकते।

* आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आपको सरकारी वाहनों या यात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा, यानी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी या कर्मियों का उपयोग सख्त वर्जित है।

*चुनाव के दौरान, सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने हितों के लिए नहीं किया जा सकता है।

* चुनावी सभाओं के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी सभी दलों और उम्मीदवारों पर समान नियम और शर्तें लागू होंगी और ये सभी सुविधाएं सभी को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

* चुनाव आयोग के अनुसार, गेस्ट हाउस, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी दल सरकारी भवनों का उपयोग चुनाव प्रचार या प्रचार कार्यालय या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए नहीं कर सकता है। उपयोग नहीं कर सकते।

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समाचार संस्थानों ( मीडिया ) पर भी लागू होगी आचार संहिता

* भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सार्वजनिक खजाने के धन का उपयोग करके विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध है। एमसीसी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में या उसकी उपलब्धियों के बारे में पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जन मीडिया के दुरुपयोग से सख्ती से बचा जाना चाहिए।

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