महाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष बुधवार को सुना सकते हैं फैसला

Maharashtra News:  महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला बुधवार को सुना सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को फैसला आ सकता है।

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विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि संख्या बल उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंगलवार को कहा कि यहां तक कि निर्वाचन आयोग ने भी माना है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके गुट के साथ हैं।उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में संख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे पास विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है। निर्वाचन आयोग ने हमारी पार्टी को आधिकारिक नाम और चिह्न आवंटित किया है। मुझे विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि निर्णय योग्यता के आधार पर होगा।”

वहीं विपक्षी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच हुई बैठक पर ऐतराज जताया है।जून 2022 में शिंदे और कई दूसरे शिवसेना विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे शिवसेना में विभाजन हो गया और महा विकास आघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई। इसके बाद ठाकरे और शिंदे गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ याचिका दायर कीं और दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की।दो गुटों में बंटने से पहले की शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं।

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