(अवैस उस्मानी) – दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने CBI को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज़ों की कॉपी देने का निर्देश दिया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। आबकारी नीति से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में अदालत आरोपी मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगो के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रही है।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में राउज़ एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल जज MK नागपाल की अदालत ने सुनवाई किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ाई। कोर्ट ने आरोपियों को CBI मुख्यालय के मालखाने में रखे के दस्तावेज़ों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्ज़ी देने को कहा, साथ ही CBI से कहा कि आरोपियों के वकील को रोज़ दोपहर 2 से शाम 5 बजे बजे तक का समय दस्तावेज़ों की जांच के लिए दिया जाए। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके है। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि जो दसतावेज हमको दिए गए हैं वह तरतीब से नहीं है, हमको उसको देखने में दिक्कत हो रही है। CBI ने कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी समय बतलाना चाहिए था, अब आज कोर्ट को बता रहा हैं इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा।
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राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेज़ों की जांच के लिए शाम को आते है, सिर्फ दो बार आएं हैं। आरोपियों के वकील ने कहा जांच अधिकारी ने हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे। आबकारी नीति से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में अदालत आरोपी मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगो के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रही है। शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।