(अवैस खान )– Manish sisodia- दिल्ली आबाकरी नीति से जुड़ा मनी लांड्रिंग का मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाक़ात करने की इजाजत दे दिया। दिल्ली HC ने मनीष सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दे दिया। दिल्ली HC ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए पत्नी से पुलिस हिरासत में मुलाक़ात करने की इजाज़त दी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत की मांग किया है।Manish sisodia
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मुलाक़ात के दैरान कई शर्ते भी लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, परिवार के इलवाह किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाईल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेह ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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ED ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया। ED ने कहा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले लिया था, अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम ज़मानत मांग रहे है। ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस की मौजदूगी में वो पत्नी से मुलाकात कर सकते है। वहीं दिल्ली नई आबकारी नीति से जुड़ा भ्र्ष्टाचार का मामले में मनीष सिसोदिया को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया।Manish sisodia
मनीष सिसोदिया को राउज़ एवेन्यु कोर्ट के लोकउप से जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने CBI को आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी और सम्बंधित दस्तावेज़ों की कॉपी देने का निर्देश दिया। आबाकरी नीति से जुड़े भ्र्ष्टाचार के मुख्य मामले में भी 6 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट मनीष सिसोदिया के दो वकीलों और उनके एक मित्र को राउज़ एवेन्यु कोर्ट कर लोकउप में मुलाक़ात की इजाज़त दी। CBI ने सप्लीमेट्री चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है।Manish sisodia
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