अब अमेज़न पे, ओला मनी, मोबिक्विक, फोन पे, दिल्ली मेट्रो कार्ड आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन वॉलेट में रखे गए पैसे को एटीएम या पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल का उपयोग करके निकाला जा सकता है।
हाल में जारी एक अधिसूचना में, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये की नकद निकासी की अनुमति दी है। प्रति लेनदेन 2,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 10,000 प्रति महीने तक निकाले जा सकते हैं।
सभी गैर–बैंक भुगतान प्रीपेड उपकरण यह सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, ऐसे लेनदेन के लिए कार्ड या वॉलेट पिन या अन्य अतिरिक्त प्रमाणीकरण का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
अब तक आरबीआई ने देश में 37 पीपीआई की अनुमति दी है। अब फुल केवाईसी पूरा होने के बाद अधिकतम दो लाख रुपये विभिन्न वॉलेट में रखे जा सकेंगे।