(प्रदीप कुमार)- भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) / MLJK-MA को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी घोषणा की है।गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों मे शामिल हैं और जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी।
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृहमंत्रालय द्वारा 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है।