अजय पाल – उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बुधवार को सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई। इस नई पॉलिसी के अनुसार कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय वर्दी में फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अपना पर्सनल अकाउंट नहीं चला सकेंगे। New rules for police
ड्रीलिग के वीडियों को भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते
आपको बता दें कि नई पॉलिसी में बताया गया है कि यूपी पुलिसकर्मी थाना, पुलिस लाइन परिसर या कार्यालय के निरीक्षण के समय पुलिसकर्मी ड्रिल व फायरिंग में भाग लेने का लाइव अब नहीं कर सकते है। हाल में यूपी पुलिश के अफसरो व कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॅालिशी को पालन में लाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ यूट्यूब, चैनल लेक्चर, वेबिनार से कमाई पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी नई पॉलिसी का पालन नहीं करते है। तब इसे गोपनीयता की नीति का उल्लंघन माना जाएगा।
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सोशल मीडिया में किसी के ट्रोल नहीं कर सकते पुलिसकर्मी
नई निर्देशों के मुताबिक पुलिस कर्मी ड्यूटी के समय कोई सोशल मीडिया साइट का उपयोग नहीं करें। ड्यूटी के बाद भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील नहीं बना सकेंगे। नए स्थान पर तैनात के समय किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव वीडियों बनाकर नहीं डाल सकते है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के द्रारा किसी व्यक्ति या समुदाय को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्रोल या बुली नहीं कर सकते है।
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