गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को नही मिली राहत, ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा बरकरार

(आकाश शर्मा)- RAHUL GANDHI –राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, साथ ही दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी।

राहुल गांधी ने की थी मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिपप्णी।
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इस पर मामला तूल पकड गया।
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया दिया था। उन्होने आरोप लगाया कि राहुल की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले में फैसला कब आया था? 
2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में इसी साल 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने द्नारा राहुल गांधी को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी।

राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा?
अरग इस केस में राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘राहुल की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है।

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क्या जेल जाएंगे राहुल गांधी?
राहुल गांधी के पास अभी हाईकोर्ट की उच्च पीठ या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है। अगर बेल की याचिका खारिज होती है तो जरूर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

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