पंजाब की भगवंत मान सरकार के आने के बाद अब एक विधायक एक पेंशन को मंजूरी दे दी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम मान ने अपने ट्वीट में कहा कि गर्वनर ने एक विधायक एक पेंशन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी। Punjab MLA pension,
राज्यपाल की ओर से अब इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों को एक कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी।
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नए नियम के तहत अब पंजाब में पूर्व विधायक के तौर पर किसी भी नेता को 60 हजार रूपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा चाहे वो नेता कितनी बार भी विधायक के पद पर क्यों ना रहा हो। अगर कोई पूर्व विधायक के तौर पर सेवा करते हुए 65, 75 या 80 साल का हो जाता है तो उसे आरंभिक पेंशन में 5,10 और 15 फीसदी की बढ़ोतरी भी मिलेगी।
पंजाब में फिलहाल 300 से ज्यादा पूर्व विधायकों को अलग–अलग कार्यकाल के मुताबिक पेंशन मिल रही थी लेकिन अब राज्यपाल की ओर से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सभी पूर्व विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी।
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