(अवैस खान)-दिल्ली में फिलहाल अब बाइक टैक्सी नहीं चलेगी, ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फरवरी के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दी थी, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 31 जुलाई तक पॉलिसी तैयार हो जाएगी
दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए बाइक टैक्सी की सर्विस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले में तेज़ी से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने की इजाज़त दी। दरअसल दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी कर ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी जिसके बाद सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार के फरवरी के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है, मोटर विकेल ऐक्ट के तहत इसपर कोई रोक नहीं है, उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है, उबर के वकील ने कहा क 35 हाज़ार ड्राइवर इससे जुड़े है यह ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन दो पहिया वाहनों के कॉमर्शियल उपयोग की इजाज़त देता है, दिल्ली सरकार के वकील ओला की दलील का विरोध किया, दिल्ली सरकार ने कहा वह इसको लेकर पॉलीसी बना रहे है, दिल्ली सरकार ने कहा कि जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता है वह बाइक सर्विस को जारी नहीं रख सकते है, पॉलीसी बनते ही इनको तत्काल लाइसेंस दिया जाएगा, दिल्ली सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक पॉलीसी तैयार हो जाएगी