पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव, 2 नवंबर को होगा सरपंच व पंच पद का मतदान

चंडीगढ़ (अनिल कुमार): हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्तूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आज चुनाव की घोषणा होते ही उपरोक्त 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी अन्य जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी।

उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 36 हजार कर्मचारियो व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। श्री धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।

पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 8 अक्तूबर को चुनाव वाले 10 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे। 14 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 19 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा। 20 अक्तूबर को नामांकन की जांच होगी। उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। 21 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 21 अक्तूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 30 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।

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2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन एवं पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इन बूथ पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी लगाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद के लिए नोटा का विकल्प इस बार भी ईवीएम में रहेगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव में लगे किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की ट्रांसफर नहीं होगी।

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