1984 पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आज कोर्ट में सुनवाई टली, टाइटलर VC से कोर्ट में पेश हुए

Pulbangash Gurdwara Violence- अवैस उस्मानी – 1984 सिख दंगों से जुड़ा पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई टल गई, जगदीश टाइटलर के वकील ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की, जगदीश टाइटलर के वकिल ने दस्तेवेज़ों की स्कूटनी के लिए दो हफ्ते का समय मांगा हालांकि कोर्ट ने दस्तेवेज़ों की स्कूटनी के कियब दो हफ्ते का समय देने से इनकार कर दिया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए। पीड़ितों के वकील ने टाइटलर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी पर आपत्ति जताई।

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1984 सिख दंगों से जुड़ा पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में ACMM विधि आंनद गुप्ता की अदालत में आरोपी जगदीश टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने टाइटलर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने अगर ज़रूरी होगा तो टाइटलर को फिज़िकल रूप से पेशी के लिए बुलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी को लेकर हाई कोर्ट का आदेश भी है। मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के वकिल ने मामले की सुनवाई टालने की मांग करते हुए दस्तेवेज़ों की स्कूटनी के लिए दो हफ्ते का समय मांगा। जजिसके बाद कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई टाल दिया।

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दरअसल 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। CBI ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर  त्कालीन सांसद कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया है। CBI ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147,148,149, 153A, 188, 109, 302 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है।

राउज़ एवेन्यु कोर्ट में ACMM विधि आंनद गुप्ता की अदालत

CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। फिलहाल जगदीश टाइटलर पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में ज़मानत पर है। हालांकि

पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले इससे पहले तीन बार जगदीश टाइटलर को क्लिनचिट मिल गई थी

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