(अवैस उस्मानी)-Raghav Chadha -पटियाला हाउस कोर्ट से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के मामले में लगाई अंतरिम रोक को हटाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को 7 बंगले को खाली करने को कहा।.. Raghav Chadha
पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया। पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चढ़ा के सरकारी आवास के मामले में अपने अंतिम आदेश को रद्द किया।राज्यसभा सचिवालय को आप सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश रद्द कर दिया।
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पटियाला हॉउस कोर्ट ने कहा आवंटन रद्द होने और उन्हें दिया गया विशेषाधिकार वापस लेने के बाद चड्ढा को सरकारी बंगले पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन केवल राघव चड्ढा को दिया गया विशेषाधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा राघव चड्ढा का सरकारी आवास पर कोई निहित अधिकार नहीं है और उसकी स्थिति एक लाइसेंसधारी के समान है, जिसे सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय रद्द कर सकता है
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पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को अंतरिम आदेश में राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगले का है।
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