RBI डिप्टी गवर्नर ने बार-बार आने वाली शिकायतों की जड़ तक पहुंचने और स्थायी समाधान लागू करने को कहा…
News Desk : बैंकों और दूसरे रेगुलेटेड संस्थानों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में बढ़ोतरी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने जुलाई 2026 में इंटरनल ओम्बड्समैन की सालाना कॉन्फ्रेंस में कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों की पहचान की जानी चाहिए और उनकी मूल वजह यानी रूट कॉज का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, प्रभावी इंटरनल ओम्बड्समैन व्यवस्था का मकसद शिकायतों को बाहर तक जाने से पहले ही बेहतर तरीके से सुलझाना है।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2024-25 की ओम्बड्समैन रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत कुल 13,34,244 शिकायतें मिलीं, जो पिछले वित्त वर्ष की 11,75,075 शिकायतों के मुकाबले 13.55 प्रतिशत ज्यादा थीं। इनमें बैंकों से जुड़ी शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। RBI के ओम्बड्समैन कार्यालयों तक पहुंची शिकायतों में बैंकों की हिस्सेदारी 81.53 प्रतिशत रही। शिकायतों में लोन और एडवांस से जुड़े मामले सबसे बड़ी श्रेणी रहे।
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RBI ने बैंकों और अन्य संस्थानों को अपनी आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने और बार-बार आने वाली शिकायतों की वजह खत्म करने पर ध्यान देने को कहा है। जुलाई 2026 में RBI ने इंटरनल ओम्बड्समैन से जुड़े अपने ढांचे पर भी जोर दिया। वहीं Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme, 2026 एक जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। इसके तहत ग्राहक पहले संबंधित बैंक या दूसरे कवर किए गए रेगुलेटेड संस्थान के पास शिकायत दर्ज करता है। अगर 30 दिन में जवाब नहीं मिलता या समाधान से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो तय शर्तों के तहत RBI Ombudsman के पास शिकायत की जा सकती है। इस व्यवस्था के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं है।RBI
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