SAD Leader: शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत

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SAD Leader: पंजाब के मोहाली जिले की एक अदालत ने शनिवार को आय से ज्यादा संपत्ति के एक मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत दो अगस्त तक बढ़ा दी। बिक्रम सिंह मजीठिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहाली की अदालत में पेश किया गया था। पूर्व मंत्री मजीठिया को छह जुलाई को उनकी चार दिन की ‘विजिलेंस रिमांड’ समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इससे पहले उन्हें सात दिन की ‘विजिलेंस रिमांड’ पर भेजा गया था। अदालत में सुनवाई के बाद सरकारी वकील फेरी सोफत ने मीडिया से कहा कि अदालत ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि मजीठिया की न्यायिक हिरासत दो अगस्त तक बढ़ा दी गई है। SAD Leader

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शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेशी के लिए पटियाला की नई नाभा जेल से लाया गया था। सुनवाई से पहले मोहाली स्थित जिला अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मजीठिया के वकील दमनबीर सिंह सोबती ने दावा किया कि शिरोमणि अकाली दल के नेता को जेल में दो कैदियों के साथ रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि इनमें से एक कैदी को तीन नाबालिगों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे पर 12 साल के एक लड़के के साथ कुकर्म करने का आरोप है। SAD Leader
सोबती ने कहा कि उनकी जान को खतरा होने की आशंका है। वकील ने दावा किया कि सतर्कता ब्यूरो हिमाचल प्रदेश में 1,000 एकड़ जमीन का पता लगाने के अपने दावे से पलट गया। सोबती ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल और पार्टी नेतृत्व को जेल में मजीठिया से मिलने नहीं दिया गया। SAD Leader

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मजीठिया की पत्नी और शिरोमणि अकाली दल विधायक गनीव कौर मजीठिया ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। जब उनसे पूछा गया कि वे 15 जुलाई को संपन्न हुए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में क्यों शामिल नहीं हुईं, तो उन्होंने आप सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने देते हैं। गनीव कौर मजीठिया ने कहा कि वे केवल कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं। SAD Leader

उन्होंने कहा कि राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आप उन पर चर्चा नहीं होने देती। सूत्रों ने बताया कि इस बीच, सतर्कता ब्यूरो ने शनिवार को मजीठिया के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया और उनके परिवार से कथित तौर पर जुड़ी दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य जगहों की संपत्तियों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि छापेमारी दिल्ली के सैनिक फार्म में की गई। सूत्रों ने बताया कि सबूत जुटाने के लिए तकनीकी टीम भी कार्रवाई के दौरान मौजूद थी। SAD Leader

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मजीठिया आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं। इस संबंध में सुनवाई 29 जुलाई को होगी। मजीठिया ने अपनी याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी में “अवैध” गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत के खिलाफ उचित राहत मांगी है। उन्होंने नियमित जमानत के लिए एक आवेदन मोहाली अदालत में भी दायर किया है और जेल बैरक बदलने का अनुरोध किया है। सुनवाई 22 जुलाई को होगी। SAD Leader

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने इससे पहले 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किया था। सतर्कता ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ दर्ज की गई नई प्राथमिकी में दावा किया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मादक पदार्थों की बिक्री से हुई 540 करोड़ रुपये से अधिक की आय का कई तरीकों से शोधन किया गया और इसमें मजीठिया ने कथित तौर पर मदद की थी। SAD Leader

पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच दल ने 2021 के एक मादक पदार्थ मामले की जांच के परिणामस्वरूप मजीठिया के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की थी। मजीठिया के खिलाफ 2021 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से ज्यादा समय बिताया और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद वह जेल से बाहर आए…..SAD Leader

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